Rashtriya Parivarik Labh Yojana राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश nfbs.upsdc.gov.in,यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन | Rastriya Parivarik Labh Yojana Application Form | पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश आवेदन की स्थिति | यूपी पारिवारिक लाभ योजना पात्रता:-हम सभी को यह जानकारी हैं की प्रतिदिन हमारी सरकार कुछ न कुछ अच्छी योजना लाती रहती हैं उनमे से एक है|
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यह योजना बहुत पहले से लागू है,लेकिन अभी भी बहुत से लोगों की इस योजना की जानकारी नहीं है इसलिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं, इसलिए आज हम इस पोस्ट में nfbs.upsdc.gov.in/Rashtriya Parivarik Labh Yojana का लाभ आप किस तरह से ले सकते हैं और आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए किं किं दस्तावेजों की आवश्यकता होगी |
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के बारे में जरुरी बातें
योजना का नाम | Rashtriya Parivarik Labh Yojana |
योजना का लाभ कौन ले सकता है ? | जिसके घर पर मुखिया की मृत्यु हो गई हो |
योजना कब शुरू हुई | उचित जानकारी उपलब्ध नहीं |
इनके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana
इस योजना के अंतर्गत सभी शहरी और ग्रामीण लोगों को शामिल किया गया है,लेकिन आपको यह बता दूँ की यह योजना सभी के लिए नहीं है इस UP Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ बस गरीब v आर्थिक रूप से कमजोर लोग ही ले सकते हैं|पहले इस योजना के तहत लाभार्थी को बीस हजार (20,000) रूपये दिए जाते थे लेकिन अब इसको माननीय योगी जी द्वारा बढाकर तीस हजार रूपये कर दिया गया है | राज्य का कोई भी निवासी है जो Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ लेना चाहता है उसको पहले किसी जनसेवा केंद्र या कामोन सर्विस सेण्टर में जाकर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा |
Rastriya Parivarik Labh Yojana का उद्देश्य
अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है। और उसका परिवार अपनी आर्थिक ज़रूरतों का सामना करना पड़ता है इस सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को आरम्भ किया है|
इस rashtriya parivarik anudan योजना के द्वारा उन सभी लोगों को आर्थिक रूप से सहायता की जाती है जिनके परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाती है,मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार पर आर्थिक रूप से कष्ट झेलना पड जाता है इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के द्वारा परिवार को 30,000 हजार रूपये की आर्थिक रूप से पीड़ित परिवार को सहायता धनराशी के रूप में दी जाती है |
यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ (Rastriya Parivarik Labh Yojana)
- इस योजना के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को ही तीस हजार का आर्थिक लाभ दिया जायेगा |
- इस योजना का लाभ बस उस परिवार को मिलेगा जिसके मुखिया की मृत्यु किसी कारणवश हो गई हो |
- पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत अब तक बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभान्वित करेगी।
- यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए है |
- इस योजना में आवेदनकर्ता को एक मुश्त में पूरी अनुदान राशि दी जाएगी
- UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार दुआर दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी ।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल या स्थाई निवासी होना चहिये |
- मृत्यु सहायता योजना अथवा राष्ट्रिय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ केवल उन्ही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु मृत्यु के समय 18 से 60 वर्ष के बीच होगी ।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है, उनके पास मजदूरी के अलावा और कोई आय के साधन नहीं होने चहिये |
Rashtriya Parivarik Labh Yojana / UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के दस्तावेज़ क्या हैं ?
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लाभ के लिए आपके पास वह सभी दस्तावेज होने चाहिए जो आपके Rashtriya Parivarik Labh Yojana online करते समय जरुरत रहती है तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं |
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- परिवार रजिस्टर नक़ल
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा )
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए जरुरी दस्तावेजों की लिस्ट हम आपको उपर दे चुके हैं इससे आप बेहतर समझ सकेंगे की आपको किस दस्तावेज की जरूरत पहले होगी |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन के लिए आवश्यक सूचना
- फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे।
- आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है।
- केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।
- लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा जेपीईजी फॉरमैट में होना चाहिए।
- लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana online आवेदन कैसे करें ?
Rashtriya Parivarik Labh Yojana online के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं की आप Rashtriya Parivarik Labh Yojana online के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं| यंहा पर हमारे द्वारा दिए गए स्टेप को फॉलो करके आप Rashtriya Parivarik Labh Yojana online कर सकते हैं, और राष्ट्रिय पारिवारिक योजना का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं|
1.सबसे पहले आपको राष्ट्रिय पारिवारिक लाभ योजना के लिए उसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना हैं लिंक यंहा है | तो आपको ऐसा स्क्रीन पर शो होगा |
2.अब आपको उसमे दिखाई दे रहे तीसरे नंबर पर नया पंजीकरण वाले विकल्प पर क्लिक करना है | तो आपके सामने एक न्यू स्क्रीन ओपन होगा जैसा नीचे स्क्रीन शॉट में है |
यंहा पर आप देखेंगे की आपका राष्ट्रिय पारिवारिक योजना उत्तर प्रदेश / Rashtriya Parivarik Labh Yojana online का फॉर्म तीन बार में भरा जाना मतलब के उसके एक ही पेज पर तीन भाग हैं,जैसे की पहले में आवेदक का विवरण दुसरे में बैंक खाते का विवरण तीसरे में मृतक का विवरण आपको सभी भाग बहुत ही सावधानी से भरने हैं जिससे की आप राष्ट्रिय पारिवारिक योजना उत्तर प्रदेश / Rashtriya Parivarik Labh Yojana का जो आर्थिक सहायता है उसको प्राप्त कर सकें |
राष्ट्रिय पारिवारिक योजना उत्तर प्रदेश / Rashtriya Parivarik Labh Yojana online ke बारे में विडिओ
सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।इस तरह आपक पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगी ।
अब आपका फॉर्म राष्ट्रिय पारिवारिक योजना उत्तर प्रदेश / Rashtriya Parivarik Labh Yojana online हो चुका और आपका फॉर्म ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन के पास पहुँच चूका है अब आपको जो आपकी प्रिंट कॉपी है और उसके साथ जो भी जरुरी दस्तावेज है उनको लेकर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन के पास 45 दिनों के अन्दर जाना है |
Rashtriya Parivarik Labh Yojana राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश nfbs.upsdc.gov.in,यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन | Rastriya Parivarik Labh Yojana Application Form | पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश आवेदन की स्थिति | यूपी पारिवारिक लाभ योजना पात्रता पर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी हमें जरुर बताएं………यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी जरुर शेयर करें
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक सरकारी योजना है जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में लागू है, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों को मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
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योजना के लिए पात्रता में क्या है?
मुखिया की मृत्यु होने पर सहायता के लिए पात्रता में आय की गरीबी रेखा के अनुसार और उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए निर्धारित नियम हैं।
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योजना के लाभ क्या हैं?
योजना के तहत मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है, जिसमें परिवार को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
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योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
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योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं?
आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार रजिस्टर नक़ल, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर, मुखिया का आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो।
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योजना का लाभ कितने दिनों में मिलता है?
योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पर 45 दिनों के अंदर सहायता प्रदान की जाती है।
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योजना के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है?
पहले योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 20,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब यह धनराशि 30,000 रुपये कर दी गई है।
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क्या आवेदक को किसी विशेष निवास स्थान का होना चाहिए?
हाँ, योजना के लाभ का उपयोग करने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल या स्थाई निवासी होना चाहिए।
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