शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश | UP Shadi Anudan Yojana Online In Hindi,shadi anudan apply online up,shadi anudan शादी अनुदान |शादी अनुदान shadi anudan |shadi anudan up|sspy shadi anudan मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन फॉर्म |up vivah anudan
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान का सुभारम्भ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया था |इस योजना में जिस बिटिया की शादी होने वाली होती है उसको 51000/- (इक्यावन हजार रूपये ) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है|इस योजना के तहत राज्य के सभी जाति वर्ग को ध्यान में रखा गया है|
अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक ,सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों को ही शामिल किया गया है अथवा आप यह भी कह सकते हैं की shadi anudan के लिए परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रूपये से कम हो फिर वह चाहे जिस विशेष जाति वर्ग से सम्बन्ध रखता हो | आज इस पोस्ट में हम शादी अनुदान से जुडी सभी बांतों को शामिल करेंगे जिससे की आपको उत्तर प्रदेश शादी अनुदान की पूरी जानकरी हमारे इस पोस्ट में हो जाये |
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Uttar pradesh shadi anudan yojna की संक्षिप्त जानकारी
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही शादी अनुदान अथवा विवाह वित्तीय सहायता के बारे में कुछ जरुरी जानकारी बता रहे है |
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना |
आरम्भ की गयी | मुख्यमंत्री आदित्य नाथ जी के द्वारा |
सहायता धनराशि | 51,000 रूपये |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश की कन्याये(जिनकी उम्र 18वर्ष से ज्यादा है ) |
ऑफिसियल वेबसाइट | शादी अनुदान की ऑफिसियल साईट लिंक यंहा है |
UP Shadi Anudan Yojana 2024
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का सञ्चालन इस समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी कर रहे है |इस योजना के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार को ध्यान में रखा गया है|इसमें परिवार के सिर्फ दो बिटियों को ही विवाह अनुदान का लाभ दिया जाता है| शादी अनुदान ऑनलाइन योजना का लाभ लेने के लिए वर और वधु दोनों की उम्र 18वर्ष अथवा वधु की उम्र 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए |नहीं तो आपको अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा |
Uttar Pradesh Vivah Anudan Scheme Apply Online
उत्तर प्रदेश का जो लाभार्थी शादी के लिए राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते है उनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगो की वार्षिक इस योजना के तहत 46080 रूपये होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रो के लोगो की वार्षिक आय 56460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |जो इच्छुक लाभार्थी इस Uttar Pradesh Vivah Anudan Scheme 2020 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है वह योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |
Purpose of UP Marriage Grant Scheme (उत्तर प्रदेश विवाह योजना अनुदान का क्या उद्देश्य है ?)
आर्थिक रूप से कमजोर लोग पैसे की कमी के चलते अपनी बेटी की शादी समय पर या ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं. इस बात पर ध्यान देते हुए यूपी सकरार ने उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना (Uttar Pradesh Shadi Anudan Yojana) शुरू की है. इस योजना के तहत अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार की लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद देगी.
उत्तर प्रदेश विवाह योजना पात्रता 2024
शादी में भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता पाने के लिए आपका पात्रता होना आवश्यक है | जो हम नीचे बता रहें है |
- आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चहिये |
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति ,अल्पसंख्यक ,पिछड़ा वर्ग ,आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य आदि वर्ग के लोग पात्र होंगे |
- उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2020 के तहत ग्रामीण क्षेत्रो के लाभार्थी के परिवार की आय 46080 रूपये होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रो के लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये होनी चाहिए |
- इस योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए |
विवाह अनुदान योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का पहचान पत्र
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- आवेदक का शादी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
नोट :-सभी दस्तावेज़ शादी अनुदान लाभार्थी के नाम से होंगे बस केवल आय प्रमाण पत्र पिता जी के नाम से बनेगा | साथ में जो पासबुक शादी अनुदान लाभ के समय दिया जाये उसमे लाभार्थी का अधारकार्ड और मोबाइल नंबर अवश्य लगा होना चाहिए |
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2020 ऑनलाइन अप्लाई
सबसे पहले आपको शादी अनुदान में ऑनलाइन आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल साईट पर जाना है जिसका लिंक यंहा पर है http://shadianudan.upsdc.gov.in/ इस लिंक के खुलते ही आपको आपके ब्राउज़र में ऐसा दिखाई देगा |
अब आपको अपने हिसाब से आप किस वर्ग के लिए आवेदन कर रहे है उसको चुनना है जैसे मैंने सामान्य चुन लिया |तो शादी अनुदान फॉर्म ऐसा खुलेगा |
अब जो शादी अनुदान का फॉर्म खुलकर आपके सामने आया है उसमे चार भाग है उन सभी को सही से भरना है विवाह अनुदान फॉर्म में चार भाग हम आपको विडिओ में बता रहे है की शादी अनुदान का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरते है |
शादी अनुदान अथवा विवाह अनुदान फॉर्म कैसे भरते है ? विडिओ में जानकारी है
आपने जब अपने फॉर्म भर लिया है तो उसका प्रिंट निकाल लीजिये जिससे की कोई समस्या न हो इसके बाद आपको फॉर्म चेक करना है | अगर आपको फॉर्म में कोई त्रुटी निकलती है तो उसको सही करने के लिए आवेदन पत्र संशोधन / फाइनल सबमिट करें वाले आप्शन पर क्लिक करना है |
अब आपके पास फाइनल सबमिट की रसीद मिल जाएगी | इसको आप अपने भविष्य के लिए संभल के रख सकते है |
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान / विवाह अनुदान का आवेदन स्थिति कैसे देखें ?
शादी अनुदान अथवा विवाह अनुदान की स्थिति देखने के लिए आपको यह स्टेप फॉलो करने होंगे | लेकिन उससे पहले आपके पास में जो शादी अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था उसकी रशीद आपके पास जिसमे आपका विवाह अनुदान पंजीकरण संख्या होगी उसके द्वारा ही हम अपने shadi anudan फॉर्म की स्थिति देख सकते है |
- सबसे पहले आपकों उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा |उसके बाद आपको आवेदन पत्र की स्थिति देखें वाले आप्शन पर क्लिक करना होगा | अब आपके सामने ऐसा फॉर्म ओपन हो जायेगा |
- सबसे पहले वाले में शादी अथवा विवाह अनुदान का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है |
- दुसरे वाले में आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना और पासवर्ड आदि भरना होगा |
- अब आपको सबसे लास्ट में कैप्त्चा भरकर लॉगइन वाले बटन पर क्लिक करना है |
अब आपको आपका शादी अनुदान फॉर्म की स्थिति पता चल जाएगी
शादी अनुदान फॉर्म भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश :-
आप जब ऑनलाइन आवेदन करते है तो आपको जानकारी होनी चाहिए की आपको किस दस्तावेज़ को किस तरह के फोर्मेट में रखना हैलिये यह दिशा निर्देश कन्या विवाह अनुदान में ऑनलाइन के लिए बहुत जरुरी है |
- सामान्य ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति वर्ग दिशा निर्देश
- अन्य पिछड़ा वर्ग दिशा निर्देश
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी दिशा निर्देश
कन्या विवाह अनुदान हेतु संपर्क सूत्र नीचे है :-
- सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र -18004190001
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 18001805131
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 0522-2286199
कन्या विवाह अनुदान ऑफलाइन फॉर्म पीडीऍफ़
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में प्रश्न-उत्तर आपके लिए
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह अथवा शादी अनुदान योजना क्या है ?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के बेटी की शादी के लिए 51000/- इक्यावन हजार रूपये की राशी सहायता के तौर पर कन्या की शादी के लिए उसके परिवार को दिया जाता है मुख्यमंत्री कन्या विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत यह लाभ सभी वर्ग के लोगों को दिया जाता है |
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उत्तर प्रदेश कन्या विवाह योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?
उत्तर प्रदेश कन्या विवाह योजना के लिए ऐसे परिवार की लड़की,विधवा महिला तथा तलाकशुदा महिला आवेदन कर सकती है जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है तथा जिनका परिवार गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है ।
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कन्या विवाह योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा कितना पैसा दिया जाता है ?
उत्तर प्रदेश कन्या शादी योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा बालिकाओं , तलाकशुदा महिलाओं , विधवा महिलाओं की शादी के लिए ₹51000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।
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कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता क्या है ?
आवेदक उत्तरप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए
आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाला होना चाहिए
आवेदक लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तथा जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है उसकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए
आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज इत्यादि जैसे दस्तावेज की भी आवश्यकता है । -
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे ?
अगर आप Kanya Vivah Yojana UP के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन आप कन्या विवाह के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं या ऑफलाइन आवेदन ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में या फिर शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद के कार्यालय में आवेदन फॉर्म को जमा करके किया जा सकता है ।
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/ है |
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योजना में पात्र होने के लिए आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए?
योजना में पात्रता के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक और पुरुष की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आपको हमारे द्वारा शादी अनुदान के लिए ऊपर दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरुर बताएं ,अगर अभी भी आपको कोई जानकारी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार विवाह अनुदान योजना के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके जरुर बताएं |हम आपके कमेंट का उत्तर जरुर देंगे |
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